PESA कानून के तहत सड़क निर्माण – सरपंच, सचिव और ग्रामवासियों के लिए पूरी गाइड
लेखक: YOJESH DESK
श्रेणी: ग्राम पंचायत विकास / सरकारी योजना
1. प्रस्तावना
हमारे गाँवों का विकास तभी संभव है जब यहाँ अच्छी सड़कें हों। सड़क बनने से न केवल परिवहन में सुविधा होती है, बल्कि बाज़ार, स्कूल, अस्पताल और सरकारी सेवाओं तक पहुँच भी आसान होती है। अगर आपका गाँव अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) में आता है, तो वहाँ PESA कानून लागू होता है। इस कानून के अनुसार, कोई भी विकास कार्य ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता — इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) या अन्य सड़क निर्माण योजनाएँ भी शामिल हैं।
2. PESA कानून क्या है?
PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) एक विशेष कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को मिनी-सरकार का दर्जा देता है। इसका उद्देश्य आदिवासी और ग्रामीण समुदाय को उनकी भूमि, जल, जंगल और संसाधनों पर स्वामित्व व निर्णय लेने का अधिकार देना है। मध्यप्रदेश PESA नियम 2023 ने इस कानून को और मज़बूत किया है, जिससे ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी योजना शुरू नहीं की जा सकती।
3. सड़क निर्माण में PESA कानून की भूमिका
सड़क चाहे PMGSY के तहत बने या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से — अगर आपका गाँव PESA क्षेत्र में है, तो प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
(A) प्रस्ताव बनाना
- सरपंच और पंचायत सचिव गाँव की ज़रूरत के हिसाब से सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार करेंगे।
- प्रस्ताव में सड़क का मार्ग, लंबाई-चौड़ाई, अनुमानित लागत और योजना का नाम लिखा जाएगा।
(B) ग्राम सभा की बैठक बुलाना
- ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थान पहले से नोटिस बोर्ड पर लगाकर और मुनादी करवा कर बताया जाएगा।
- बैठक में कम से कम 50% पंजीकृत सदस्य मौजूद होना जरूरी है।
(C) चर्चा और स्वीकृति
- सरपंच प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगे।
- गाँव के लोग अपनी राय देंगे और प्रश्न पूछेंगे।
- अगर बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हो, तो ग्राम सभा स्वीकृति प्रस्ताव (Resolution) पारित करेगी।
- यह प्रस्ताव लिखित रूप में दर्ज होगा, जिस पर सचिव और सरपंच के हस्ताक्षर होंगे।
(D) प्रस्ताव भेजना
ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव जनपद पंचायत, जिला पंचायत और संबंधित विभाग (जैसे PMGSY) को भेजा जाएगा। विभागीय इंजीनियर सड़क का सर्वे करेंगे और तकनीकी स्वीकृति देंगे।
(E) कार्यान्वयन और निगरानी
टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेकेदार सड़क निर्माण शुरू करेगा। ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह निर्माण की गुणवत्ता और समयसीमा की निगरानी करे।
4. ग्राम सभा की शक्तियाँ
PESA कानून के तहत ग्राम सभा के पास ये अधिकार हैं:
- किसी भी विकास कार्य को मंजूरी देने या अस्वीकार करने का अधिकार।
- निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता जाँच।
- भूमि अधिग्रहण या संसाधनों के उपयोग पर अंतिम निर्णय।
- ठेकेदार और विभाग को समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए बाध्य करना।
5. PMGSY योजना के फायदे
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सभी गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ना है। इसके तहत:
- केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागत वहन करते हैं।
- सड़क निर्माण उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ होता है।
- ग्रामीण इलाकों में आवागमन, व्यापार और शिक्षा के अवसर बढ़ते हैं।
6. कानूनी आधार
मध्यप्रदेश PESA नियम 2023, धारा 4(1):
“अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी योजना, कार्यक्रम या परियोजना का प्रारंभ ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति से ही किया जाएगा।”
इसका मतलब है — सरपंच और सचिव सीधे सड़क निर्माण शुरू नहीं कर सकते, जब तक ग्राम सभा की लिखित स्वीकृति न मिल जाए।
7. ग्रामवासियों की भूमिका
सड़क निर्माण में केवल सरपंच और सचिव ही नहीं, बल्कि पूरे गाँव की जिम्मेदारी होती है:
- ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी।
- सही मार्ग और स्थान का सुझाव देना।
- निर्माण के दौरान निगरानी करना।
- खराब काम होने पर तुरंत आपत्ति दर्ज करना।
8. निष्कर्ष
PESA कानून ने ग्राम सभा को वह ताकत दी है, जिससे गाँव खुद अपने विकास का निर्णय ले सकता है। अगर सड़क बनवानी है, तो यह तय करना ग्राम सभा का हक है कि सड़क कहाँ बने, किस गुणवत्ता में बने और कब बने। सरपंच, सचिव और ग्रामवासी मिलकर अगर पारदर्शी और कानूनी तरीके से काम करें, तो गाँव में विकास भी होगा और कानून की गरिमा भी बनी रहेगी।
📌 सुझाव: ग्राम सभा में सड़क निर्माण प्रस्ताव पास करने के लिए एक तैयार ड्राफ्ट प्रस्ताव रखना अच्छा रहता है। इससे समय भी बचेगा और कागज़ी प्रक्रिया भी मजबूत होगी।
📜 ग्राम सभा स्वीकृति प्रस्ताव (Resolution) – रेडीमेड फॉर्मेट
ग्राम पंचायत का नाम: ___________________________
ग्राम सभा की बैठक की तारीख: ___ / ___ / 20___
स्थान: ग्राम पंचायत भवन, _____________________
प्रस्ताव संख्या: _______
विषय:
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना / अन्य सरकारी योजना के तहत सड़क निर्माण की स्वीकृति
आज दिनांक ___ / ___ / 20___ को ग्राम पंचायत भवन में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित एजेंडा पर चर्चा हुई:
एजेंडा: ग्राम पंचायत के अंतर्गत ______________________ (स्थान का नाम) से ______________________ (स्थान का नाम) तक सड़क निर्माण कार्य, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना / अन्य सरकारी योजना के तहत प्रस्तावित है, पर विचार एवं स्वीकृति।
निर्णय:
ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति / बहुमत से निर्णय लिया गया कि उक्त सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की जाती है। ग्राम सभा यह भी निर्देश देती है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी ग्राम सभा द्वारा की जाएगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कार्य रोका जाएगा।
उपस्थित सदस्य:
- __________________ (नाम) – अध्यक्ष (सरपंच)
- __________________ (नाम) – सचिव
- __________________ (नाम) – सदस्य
- (अन्य सभी उपस्थित सदस्य)
हस्ताक्षर:
सरपंच: ________________________
सचिव: ________________________
ग्राम सभा सदस्य: ________________________
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