मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार गारंटी योजना (MP)

क्या आप अपने गाँव में स्वरोजगार की तलाश में हैं? अब मध्यप्रदेश सरकार आपके लिए लाया है "मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार गारंटी योजना", जिसके तहत आपको आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दोनों दिए जाएंगे।

🔹 योजना का उद्देश्य

गांवों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

🧵 पात्रता

  • मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए (यदि उपलब्ध)।

💰 कितनी मिलेगी सहायता?

इस योजना के तहत अधिकतम ₹2,00,000 तक का अनुदान और ₹5,00,000 तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है।

📋 आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  3. स्थानीय पंचायत या जनपद कार्यालय से सत्यापन कराएं।

🧾 जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

📞 संपर्क

अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद पंचायत कार्यालय या 181 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

इस योजना से जुड़कर गांव में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें!

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