📌 योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार सुरक्षा योजना का मकसद है राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
✅ प्रमुख लाभ
- ₹15,000 तक का टूलकिट अनुदान
- फ्री कौशल प्रशिक्षण (Electrician, Plumber, आदि)
- श्रमिक कार्ड धारकों को प्राथमिकता
📄 आवेदन प्रक्रिया
- राज्य श्रम पोर्टल पर जाएं
- श्रमिक कार्ड नंबर से लॉगिन करें
- ऑनलाइन फॉर्म भरें व दस्तावेज़ अपलोड करें
🎯 पात्रता
- मध्यप्रदेश निवासी
- श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक
- आयु: 18 से 45 वर्ष
💬 आज की सलाह:
“रोजगार के लिए सिर्फ नौकरी की नहीं, हुनर की भी ज़रूरत होती है – इस योजना से अपनी पहचान बनाएं।”
📲 अधिक जानकारी के लिए: labour.mp.gov.in
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