मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'राज्यपोषित नलकूप खनन योजना' का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों के लिए बनाई गई है, ताकि वे नलकूप (ट्यूबवेल) खनन और पंप स्थापना के माध्यम से अपनी सिंचाई क्षमताओं को बढ़ा सकें।
योजना के लाभ:
1. नलकूप खनन पर अनुदान:
• कुल लागत का 75% या अधिकतम ₹25,000/- (जो भी कम हो) तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
2. पंप स्थापना पर अनुदान:
• सफल नलकूप खनन के बाद, पंप स्थापना के लिए कुल लागत का 75% या अधिकतम ₹15,000/- (जो भी कम हो) तक का अनुदान दिया जाता है।
पात्रता:
1. इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान ही उठा सकते हैं।
2. किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए।
3. यह योजना शाजापुर और इंदौर जिलों में लागू नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज़:
1. जाति प्रमाण पत्र
2. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़ (खसरा, बी-1, आदि)
3. आधार कार्ड
4. बैंक पासबुक की प्रति
5. पहचान प्रमाण (जैसे वोटर आईडी)
6. निवास प्रमाण पत्र
7. आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
ऑफ़लाइन आवेदन:
1. किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (SADO) के कार्यालय में संपर्क करें।
2. आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संलग्न करें।
3. भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
चयन प्रक्रिया:
1. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद, पात्र किसानों का चयन 'प्रथम आवक, प्रथम पावक' (First Come, First Serve) के आधार पर किया जाता है।
2. चयनित किसानों को अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
1. नलकूप खनन के लिए अनुदान केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जिन्होंने पहले कभी नलकूप नहीं खुदवाया है।
2. अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जाती; इसे सीधे किसान के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
3. योजना के तहत उपलब्ध अनुदान सीमित है, इसलिए समय पर आवेदन करना आवश्यक है।
संपर्क जानकारी:
1. अधिक जानकारी के लिए, किसान अपने जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
2. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नोट:
1. योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के बदलाव या अद्यतन के लिए, आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
2. योजना के नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
इस योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
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